मध्य प्रदेश

ग्वालियर जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय, विक्रय, भण्डारण व उपयोग पर प्रतिबंधित

ग्वालियर जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय, विक्रय, भण्डारण व उपयोग पर प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी चौहान ने धारा 163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

ग्वालियर
ग्वालियर जिले में कैल्शियम कार्बाइड एवं “कार्बाइड गन” के निर्माण, भण्डारण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जनहित में दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखकर इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
    आदेश में उल्लेख किया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत ज्वलनशील होकर विस्फोट के रूप में परिवर्तित होती है। साथ ही वह आँखों के साथ-साथ दिमाग एवं नर्वस सिस्टम के लिए घातक होती है। कार्बाइड गन का उपयोग जन सामान्य के लिये गंभीर खतरा बन सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जिले में कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण एवं कार्बाइड गन के क्रय, विक्रय, भण्डारण, उपयोग पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 
    आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डनीय होगा।
    जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 
    अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सी बी प्रसाद ने बताया कि यदि किसी को अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग की जानकारी हो तो वह उसकी सूचना जिला प्रशासन व पुलिस को अवश्य दे। सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जायेगा। साथ ही प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन एवं संबंधित कानून के अनुसार कार्बाइड गन का क्रय-विक्रय व उपयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
क्रमांक/166/26

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button