Home मध्य प्रदेश धनवाल की याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने नहीं दिया स्थगन

धनवाल की याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने नहीं दिया स्थगन

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जबलपुर

अपेक्स बैंक द्वारा दिनांक  22-3-26 को आदेश क्रमांक मप्रमु/13/केडर/प्रसं/2979 से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी के निलंबित मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस धनवाल द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए याचिका क्रमांक 10732/2026 प्रस्तुत की थी । इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के माननीय न्यायमूर्ति  मनिंदर सिंह भट्टी की पीठ के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2026 की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई थी, जिसमें  धनवाल के अधिवक्ता द्वारा निलंबन आदेश को स्थगित करने का निवेदन किया गया, जिस पर अपेक्स बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता  हरप्रीत सिंह रूपरा एवं अधिवक्ता  कपिल दुग्गल एवं शासन की ओर से  उपमहाधिवक्ता  स्वप्निल गांगुली ने पुरजोर  विरोध करते हुए तर्क किया कि उनका जवाब तैयार है एवं जवाब पेश होने के उपरांत ही मुकदमे की सुनवाई करने का निवेदन किया । 

माननीय उच्च न्यायालय ने अपेक्स बैंक के निवेदन को स्वीकार करते हुए  निलंबन आदेश को स्थगित न करते हुए, प्रकरण की आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 31 मार्च 2026 की तिथि को नियत किया है एवं  समस्त कार्यवाही को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहने का आदेश दियाl

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