कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल में गुटखे एवं अन्य नशीली सामग्री पर प्रतिबंध

कोटपा एक्ट के तहत 13 व्यक्तियों पर की गई चालानी कार्यवाही

किसी भी शासकीय कार्यालय पहुंच सकती है जांच टीम

जिला प्रशासन की अपील शहर को स्वच्छ बनाने सार्वजनिक स्थानों पर न करें गुटखा-सिगरेट का सेवन
छतरपुर

कलेक्टर छतरपुर संदीप जी.आर. ने टी.एल. बैठक में गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों को जिला अस्पताल में पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के परिपालन में शुक्रवार को कोटपा एक्ट के तहत सिविल सर्जन के नेतृत्व में जिला अस्पताल में 13 व्यक्तियों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत गुटखा आदि पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया है तथा लोगों को समझाइस भी दी गई। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई शहर को स्वच्छ बनाने सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा-सिगरेट एवं अन्य नशीलों पदार्थों का सेवन न करें, नहीं तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर श्री जीआर के निर्देशानुसार छतरपुर जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉ अशोक नगरिया ने बताया कि जांच टीम किसी भी शासकीय कार्यालय में पहुंच सकती है। ऐसे में अगर कोई भी अधिकारी-कर्मचारी सार्वजनिक रूप से कार्यालय में धूम्रपान करते पाए जाता है तो चालाली कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री जीआर द्वारा  शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि स्कूलों एवं आंगनवाड़ी के 100 मीटर के आसपास कोई भी गुटखा की दुकान न रहे एवं बच्चों को प्रतिदिन प्रार्थना के समय नशा मुक्ति एवं स्वच्छता की शपथ दिलाए जाने के निर्देश दिए गए है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *