इस सर्टिफिकेट के बिना चल रहीं 19 लाख से ज्यादा गाड़ियां, अब सरकार पकड़-पकड़कर काट रही 10 हजार का चालान

नई दिल्ली
दिल्ली के गाड़ी चालकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, 25 अक्टूबर के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने पर गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है दिल्ली सरकार बिना PUC सर्टिफिकेट चलाने वालों के खिलाफ काफी सख्त है। दिल्ली परिवहन निगम ने बिना वैध PUC के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। ऐसे में आपके PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तब उसे फिर से बनवा लें। ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन आप 10 हजार के चालान या 6 महीने की जेल से बचना चाहते हैं, तब सर्टिफिकेट जरूर बनला लें।

दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉ. नवलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वे जल्द बनवा लें। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए विभाग बगैर PUC सर्टिफिकेट वालों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रहा है।

बिना PUC सर्टिफिकेट वाली 19 लाख से ज्यादा गाड़ियां
29 सितंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस समय कुल 19,36,880 व्हीकल बगैर PUC सर्टिफिकेट वाले हैं। इसमें सबसे अधिक 14,86,309 टू-व्हीलर, 373,462 कारें, 24212 गुड्स कैरियर, 13139 कैब, 11342 मोपेड, 13175 सामान ढोने वाले थ्री-व्हीलर और 11362 पैसेंजर थ्री-व्हीलर्स शामिल हैं। इसके साथ 1561 बस और 1355 मैक्सी कैब भी शामिल हैं। इन सभी व्हीकल के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है।

9 महीने में 14 हजार चालान काटे गए
परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने के मामले इस साल 1 जनवरी से 29 सितंबर तक 14 हजार से ज्यादा चालान काट चुका है। वहीं, सितंबर में 15000 गाड़ी चालकों को नोटिस भेजा गया है। ये भी वे वाहन हैं जिनके PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अभियान के में हम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगा रहे हैं और प्रदूषण के लिए लगभग 150 चालान भी हर दिन जारी किए जा रहे हैं। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इस मामले में लापरवाही न करें।

PUC सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस
PUC सर्टिफिकेट बनाने वाले प्रदूषण जांच केंद्र लगभग हर जगह पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। इसे आप कहीं से भी बनवा सकते हैं और ये पूरे देश में मान्य होगा। ये सर्टिफिकेट एक साल या छह महीने के लिए जारी किया जाता है। पेट्रोल पंप के अलावा भी अब प्रदूषण केंद्र तमाम जगहों पर मौजूद है। अगर आप कही सफर कर रहे हैं तो ये शहर कस्बों आदि के बाहर हाइवे या महत्वपूर्ण सड़कों पर (मोबाइल प्रदूषण केंद्र के रूप में) भी मिल जाते हैं।

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