भोपाल
मध्यप्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में टेली सीरियल्स, फीचर फिल्म, ओटीटी पर प्रदर्शित करने वाली फिल्मों और अन्य फिल्मों में शूटिंग के लिए अनुदान देने के लिए शूटिंग के दिनों का सत्यापन प्रमाणपत्र अब पंद्रह दिन में मिल जाएगा। राज्य सरकार ने इसे लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए हर जिले के कलेक्टर को आवेदन देना होता है। कलेक्टर इसके लिए पंद्रह दिनमें मंजूरी देंगे। तय समयसीमा में मंजूरी नहीं मिलने पर संभागायुक्त को इसके लिए अपील की जा सकेगी।
संभागायुक्त पंद्रह दिन के भीतर इस अपील का निपटारा कर अनुमति प्रदान करवाएंगे।संभागायुक्त के पास अपील पर भी मंजूरी नहीं मिलने पर प्रमुख सचिव पर्यटन को अपील की जा सकेगी। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग ने सात सितंबर 2022 को लोक सेवा गारंटी के तहत फिल्म शूटिंग परमीशन का प्रावधान किया था। अब राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति के तहत अनुदान देने के लिए शूटिंग के दिनों का सत्यापन प्रमाणपत्र देने की सेवा को भी लोक सेवा गारंटी में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि फिल्म पर्यटन नीति के तहत राज्य सरकार प्रदेश में पचास से 75 प्रतिशत शूटिंग दिवसों पर पचास लाख रुपए से लेकर दो करोड़ रुपए तक का अनुदान देती है। अनुदान पाने के लिए इन शूटिंग दिवसों का सत्यापन कराने के बाद कलेक्टर प्रमाणपत्र देते है। इस प्रमाणपत्र के मिलने के बाद ही अनुदान स्वीकृत होता है।
पंजीयन सेवा प्रदाता को लाइसेंस भी पंद्रह दिन में
वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की सेवाएं भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल की गई है। सेवा प्रदाता को लाइसेंस प्रदाय करने के लिए संबंधित जिला पंजीयक, वरिष्ठ जिला पंजीयक अब पंद्रह दिन में लाइसेंस प्रदान कर देंगे। समय पर लाइसेंस नहीं मिलने पर संबंधित परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन को अपील की जा सकेगी। इसके बाद तीस दिन में भी लाइसेंस जारी नहीं होंने पर महानिरीक्षक पंजीयन को अपील करना होगा।