छतरपुर
2 अक्टूबर, 2022 महात्मा गांधी जयंती पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर छतरपुर संदीप जी आर द्वारा मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों व एकल समूहों के निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2022-23 की कंडिका क्रमांक 32 अनुसार जिले के देशी मदिरा के सभी फुटकर विक्रय केन्द्र यथा लायसेंस सीएस-2, सीएस-2ख तथा विदेशी मदिरा के सभी फुटकर विक्रय केन्द्र यथा लायसेंस एफएल-1, एफएल-1कककक, एफएल-1-ख, एफएल-3(क) एफएल-7, वाईन शॉप, देशी एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार 2 अक्टूबर को संपूर्ण दिवस के लिये शुष्क दिवस घोषित होने से बंद रखे जाने तथा मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।