ग्वालियर
गोला का मंदिर थाना इलाके में आलीशाना आॅफिस बनाकर पैसा डबल करने का झांसा देते हुए चिटफंडियों द्वारा सूर्या कंपनी के एक कारिंदे के 46 लाख रुपए हड़प लिए। अपनी रकम डूबती देख पीड़ित ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। जिसकी जांच उपरांत पुलिस द्वारा आठ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीडी नगर निवासी गंगा विष्णु सिंह ने गोला का मंदिर थाने में शिकायत की है, जिसके तहत वह सूर्या कंपनी में जॉब करते थे। तब वर्ष 2015 में उनकी कंपनी में अपनी फर्म का प्रचार करने के लिए मॉडल टाउन निवासी संजय गुर्जर तथा मिथिलेश शर्मा निवासी बिरला नगर अक्सर आया करते थे। जिन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में इनवेस्ट करने पर रकम डबल होकर मिलेगी। एक दिन उन्होंने इनवीटेशन दिया, कि होटल में एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें कलकत्ता से कंपनी के एमडी भी आ रहे हैं। उनके बुलाने पर मैं सिटी सेंटर स्थित होटल पहुंचा, तो वहां मेरे जैसे और भी लोगों को बुलाया गया था। यहां पर मुझे कंपनी के मुख्य प्रमोटर सर्वेंद्र कुशवाह, त्रिशला शर्मा, कंपनी के एमडी विनय सिंह, सीईओ मनोरंन राय, डायरेक्टर हरि सिंह, प्रियंका सिंह, दिवाकर सिंह सहित अन्य लोगों से मिलवाया। जिन्होंने अपनी कंपनी के फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए उसे आरबीआई से रजिस्टर्ड बताया, तथा इनवेस्ट करने पर बॉण्ड्स प्रदाय करने की बात कही। उनके झांसे में आकर मैंने उनकी कंपनी में 1418000 रुपए निवेश करवा दिए। जिसके मैच्योर होने पर 2603500 रुपए मिलना थे।
चेक बुक लेकर निजी आहरण करते रहे
फरियादी के मुताबिक उसने कुछ दिन बाद अपनी पुश्तैनी जमीन बेची, जिसका पता लगने पर संजय गुर्जर और मिथिलेश शर्मा उससे मिला पैसा भी इनवेस्ट करवाने का प्रयास करने लगे। यही नहीं उन्होंने मेरी बैंक की चेक बुक भी अपने पास रख ली, जिसके माध्यम से करीब 32 लाख रुपए विभिन्न तारीखों में निकालकर अपने पास रख लिए। जब एफडी मैच्योर होने पर मैं कंपनी के आॅफिस पहुंचा, तो पता लगा कि वह बंद हो चुकी है। मैंने संजय गुर्जर, मिथिलेश, त्रिशला व सर्वेंद्र से बात की, तो वह मुझे टालने लगे। मुझ जैसे तमाम लोागों को इनके द्वारा इसी तरह ठगा गया है। गोला का मंदिर टीआई मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आठों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व चिटफंड एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।